जानें ऐसा क्या हुआ कि Air India पर लगा 10 लाख का जुर्माना!
जानें ऐसा क्या हुआ कि Air India पर लगा 10 लाख का जुर्माना!

टीआरपी डेस्क। अब एविएशन रेगुलेटर (DGCA) ने विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल Air India फ्लाइट में टिकट होने के बावजूद यात्रियों को बोर्डिंग से मना कर दिया गया है। इतना ही नहीं यात्रियों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से DGCA ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

DGCA ने जांच में पाया कि बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली के यात्रियों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिसकी वजह से एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी। नियामक के अनुसार, एयर इंडिया के पास हर्जाने को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी तरफ से यात्रियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।

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इसी के साथ ही डीजीसीए ने मामले में एयर इंडिया को सलाग दी है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम बनाए। ऐसा नहीं होने पर डीजीसीए दोबारा कार्रवाई करेगा। अगर किसी यात्री को वैध टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से इनकार किया जाता है और उसने समय पर एयरपोर्ट पर सूचना दी है, तो डीजीसीए के अनुसार संबंधित एयरलाइन को कुछ नियमों का पालन करना होगा।

इसके तहत अगर एयरलाइन एक घंटे के भीतर यात्री के लिए ऑप्शनल फ्लाइट की व्यवस्था कर देती हैं, तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं देना पडे़गा। लेकिन अगर एयरलाइन अगले 24 घंटों में ऑप्शनल सुविधा नहीं प्रदान करती हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये का मुआवजा देना ही होगा।

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