रायपुर। केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और इलाज के नाम पर होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगे इसके लिए सरकार नियमो में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहर में न्यूनतम 50 बिस्तर वाले दो वर्ष पुराने अस्पताल अनुबंध के लिए पात्र होंगे। प्रदेश के गैर- अधिसूचित विकासखंडों में न्यूनतम 30 बिस्तर और एक वर्ष पुराना तथा अधिसूचित विकासखंडों में कम से कम छह माह पुराने 15 बिस्तर वाले अस्पतालों को इम्पैनलमेंट की पात्रता होगी।

खामियों को दूर करने का हो रहा प्रयास

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इस तरह लोगो को योजना का लाभ तो मिलता है मगर कई तरह की तकनीकी दिक्क्तों और चंद अस्पताल प्रबंधन की मनमानियों के चलते मरीजों को इलाज के दौरान बेवजह पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा कई अस्पतालों में फर्जी तरीके से मरीजों की भर्ती दर्शा कर उनके इलाज के नाम पर पैसा वसूले जाने का मामला भी उजागर हो चुका है। वहीं अस्पतालों को जब इलाज के बदले भुगतान की बारी आती है तो स्वास्थ्य विभाग के संबंधित शाखा द्वारा भुगतान में काफी देरी की जाती है। इस तरह की खामियों को दूर करने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने ली समीक्षा बैठक

उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्टेट नोडल एजेंसी और सीजीएमएससी के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में शासकीय योजनाओं के तहत इलाज की सुचारू व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने तथा उपचार के क्लेम के अस्पतालों को भुगतान में तेजी लाने मरीजों और डॉक्टरों के लिए जीपीएस युक्त बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया।

शासकीय योजनाओं के तहत इलाज के लिए सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट के लिए भी अलग से नए मापदंड तय किए जाएंगे।

इस बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उपचार के लिए प्रदेश भर में अभी 1567 अस्पताल अनुबंधित हैं। इनमें 549 निजी क्षेत्र के और 1018 शासकीय अस्पताल हैं।

‘पैकेज के अनुरूप इलाज नहीं करने पर करें कार्रवाई’

उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज से मना करने या निर्धारित पैकेजों के अनुरूप उपचार नहीं करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए।

विशेषज्ञ समिति से कराएं पैकेज की समीक्षा’

उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित पैकेजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति द्वारा समीक्षा कराने को कहा। उन्होंने समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों की अनुबंध के लिए पात्रता, शासकीय अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों के पुनर्निर्धारण तथा अनुबंधित निजी व शासकीय अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए पैकेज की दर का युक्तियुक्तकरण करने को कहा। उन्होंने स्टेट नोडल एजेंसी के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं के अंतर्गत निजी व शासकीय अस्पतालों द्वारा किए जा रहे इलाज, क्लेम प्रकरणों, अनुबंध के लिए अस्पतालों की पात्रता और पैकेज की दर की हर छह महीने में समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

थर्ड पार्टी के लिए दोबारा निविदा जारी करने के निर्देश

टीएस सिंहदेव ने स्टेट नोडल एजेसी को अस्पतालों को इलाज की क्लेम राशि के भुगतान की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए एजेंसी तय करने दोबारा निविदा जारी करने को कहा। उन्होंने एजेंसी तय होने तक स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के माध्यम से इसकी नियमित ऑडिट की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत उपचार के लिए राशि की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए गठित विभिन्न समितियों को रोज प्राथमिकता से काम करने को कहा।

सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की हो सुविधा

उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने सभी जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ श्री जयप्रकाश मौर्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. एस.बी.एस. नेताम, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. एस.के. पामभोई और उप संचालक डॉ. के.आर. सोनवानी सहित स्वास्थ्य विभाग, स्टेट नोडल एजेंसी एवं सीजीएमएसी के अधिकारी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक भी बैठक में मौजूद थे।

नए नियमों से व्यवस्था में होगा सुधार

स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत बड़े अस्पतालों को इम्पैनल करने से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं मरीज के साथ ही डॉक्टरों के लिए भी जीपीएस युक्त बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने से इलाज के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा अस्पतालों को किये जाने वाले भुगतान में तेजी लाने से संचालकों को होने वाली आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी।