रायपुर/बालोद। ITI बालोद के प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। प्राचार्य पर छात्रों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने का आरोप लगा है।
बालोद जिले में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बटेरा के छात्रों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने वाले प्राचार्य राजेश कुर्रेवको निलंबित कर दिया गया है। राजेश कुर्रे के खिलाफ मिली शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में शिकायत सहीं पाई गई। मामले में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा की अनुशंसा पर प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है।
प्रशिक्षण के नाम पर मजदूरी कराने का आरोप
छात्रों का आरोप है कि ITI में तकनीकी प्रशिक्षण के बजाय उनसे मजदूरी कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल को फिटर ट्रेड के छात्र टोकेश्वर धनगुन (पिता पंचराम धनगुन) से नियम के विरुद्ध मिक्सर मशीन में काम कराया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ, जिसमें उसके एक हाथ की दो और दूसरे हाथ की तीन उंगलियां कट गईं।
निर्माण कार्य में लगाए जा रहे थे छात्र
बताया गया कि संस्थान परिसर में बाथरूम निर्माण, प्लास्टर और ईंट जोड़ने जैसे कार्य छात्रों से कराए जा रहे थे, जो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं। हादसे के समय टोकेश्वर ईंट ढुलाई में लगा था, तभी संतुलन बिगड़ने से उसका हाथ मशीन में फंस गया और गंभीर चोट आई। अन्य छात्रों ने उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया।
डौंडीलोहारा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हुए गंभीर हादसे के बाद छात्रों का आक्रोश खुलकर सामने आया। शुक्रवार को छात्रों ने आईटीआई के सामने बालोद-डौंडीलोहारा मुख्य मार्ग पर सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।
प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप
छात्रों ने प्राचार्य राजेश कुर्रे के नेतृत्व में शोषण का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पढ़ाई के बजाय उन्हें श्रम कार्यों में लगाया जा रहा है। वहीं प्राचार्य का कहना है कि मजदूरों की तलाश की जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ।
संबलपुर के अध्ययनरत छात्र टुकेश्वर के एक हाथ की 3 व दूसरे हाथ की 2 ऊंगलियां दबकर कट जाने के साथ ही संस्था के प्रशिक्षण अधिकारी एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा एवं डराने-धमकाने की शिकायत मिली थी।
इस कृत्य की जांच के प्राथमिक प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा की अनुशंसा के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में कुर्रे का मुख्यालय संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है।




