बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने राजस्व सचिव के आदेश पर स्थगन दे दिया था।

बिलासपुर, राजनांदगांव तथा अन्य जिलों के करीब 20 पटवारियों को राजस्व सचिव ने अक्टूबर 2022 में अन्य जिलों में स्थानांतरित किया था। इसके खिलाफ प्रभावित पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू, अनादि शर्मा इत्यादि ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिकाएं दायर की थी। याचिका में बताया गया कि भू राजस्व संहिता की धारा 104 के तहत पटवारी की नियुक्ति और उनकी सेवाओं पर अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। दूसरे जिलों में तबादले का अधिकार राजस्व विभाग को नहीं है। दूसरे जिलों में स्थानांतरित करने से उनकी वरिष्ठता भी प्रभावित होगी। शासन का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने तबादला आदेश निरस्त कर दिया है।

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