0 दावा-आपत्ति के लिए 15 दिन का दिया गया समय

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ शासन ने राजस्‍व न्‍यायालयों के कामकाज में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है। जानकर बताते हैं कि नियमों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है मगर उल्लेखनीय बिंदू यह है कि राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए लोक सेवा गारंटी कानून के तहत जो समय सीमा तय की गई है, उस अवधि में अगर काम पूरे नहीं हुए तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बदलाव से पहले फिलहाल दावा अपत्ति के लिए 15 दिन का वक्‍त दिया गया है।

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