भोपाल। मध्य प्रदेश में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय के आदेश के अनुसार, 31 अगस्त 2025 तक 56 लाख बुजुर्गों की सूची में से 3 लाख का सत्यापन नहीं हो सका। अब अधिकारियों को घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

होल्ड सूची में मृत और अपात्र

होल्ड की गई पेंशन सूची में मृत, अपात्र और पलायन कर चुके व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिनकी पेंशन बंद की जाएगी। सत्यापन के दौरान मृत या अपात्र पाए गए व्यक्तियों की पेंशन समाप्त करने की कार्रवाई होगी। हालांकि, जो बुजुर्ग चलने-फिरने में असमर्थ हैं या वृद्धावस्था व दिव्यांगता के कारण ई-केवाईसी नहीं करा पाए, उनके लिए 27 जनवरी 2025 को जारी SOP के अनुसार विशेष प्रावधान किए गए हैं।

घर-घर सत्यापन के निर्देश

संचालनालय ने आदेश में कहा कि जिन बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है, उनका भौतिक सत्यापन घर-घर जाकर किया जाए। सत्यापन के बाद पात्र बुजुर्गों की पेंशन बहाल करने और अपात्रों की पेंशन बंद करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला और निकाय स्तर पर सत्यापन के लिए सूची उपलब्ध कराई गई है।

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