टीआरपी डेस्क। पटना के मशहूर टीचर और खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि खान सर के खिलाफ फिलहाल कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

वकील ने लगाई थी अग्रिम जमानत की अर्जी

खान सर की तरफ से उनके वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और कई दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। अब कोर्ट ने पुलिस से इस पूरे मामले की केस डायरी मांग ली है।

2 जून की रात हुआ था असली बवाल

यह पूरा विवाद 2 जून की रात को खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुए भारी बवाल से जुड़ा है। उस रात कोचिंग के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। इस हंगामे के बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी मामले की जांच के दौरान खान सर का नाम भी केस में जोड़ दिया गया था।

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ज्ञान बिंदु कोचिंग के रौशन आनंद पर फैसला आज

इस पूरे विवाद में सिर्फ खान सर ही नहीं, बल्कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद भी फंसे हुए हैं। रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे इस मामले से जुड़े सारे सबूत पेश करें। रौशन आनंद के मामले में मंगलवार को ही कोर्ट का फैसला आ सकता है। सोमवार को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

छात्रों ने निकाला था कैंडल मार्च

इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होनी है। रौशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में और उनकी रिहाई की मांग को लेकर कोचिंग के छात्रों में भारी गुस्सा देखा गया। छात्रों ने सड़क पर उतरकर उनके समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाला था। अब सबकी नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट के इस रुख के बाद पटना के कोचिंग हब वाले इलाकों में फिलहाल शांति है, लेकिन पुलिस अपनी जांच तेज कर चुकी है।

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