कोरोना के टीके को लेकर निगम ने खोला मोर्चा, टीका लगवाएं नहीं तो हो सकती है कार्रवाई
कोरोना के टीके को लेकर निगम ने खोला मोर्चा, टीका लगवाएं नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

रायपुर। कोविड नियमों का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ रायपुर नगर निगम ने मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में महापौर एज़ाज़ ढेबर ने शास्त्री बाजार का दौरा करते हुए व्यवसाइयों से कहा कि वे अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगवाएं, अन्यथा उनका व्यवसाय बाधित किया जा सकता है। तेजी से फ़ैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को सतर्क होने की जरुरत है। लोगों की लापरवाही उनके साथ ही परिवार और समाज को नुकसान पहुंचा रही है।

मैदान में उतरी निगम की टीम

नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने आज निगम के अमले के साथ रायपुर के शास्त्री बाजार जनजागरण अभियान चलाते हुए सब्जी एवं फल विक्रेताओं एवं बाजार में पहुँचे नागरिकों से घर से अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही बाहर निकलने एवं आवश्यक रूप से कोविड 19 के संक्रमण से स्वास्थ्य की रक्षा के लिये शीघ्र टीकाकरण केन्द्र जाकर स्वयं कोविड के वायरस से बचाव के लिये टीका लगवाने का अनुरोध किया।

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अनिवार्य रूप से लगवाएं टीका

महापौर एजाज ढेबर ने इस मौके पर कहा कि राजधानी के ठेला-गुमटी, फेरी वालों, फुटकर व्यापारियों को अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगवाना होगा। टीका नहीं लगवाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यवसायी लक्षण होने पर कोरोना जाँच नहीं करवाएंगे और पात्र होने पर भी कोरोना टीका नहीं लगवाएंगे उनकी दुकानों को सील भी किया जा सकता है। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि राजधानी में कोविड-19 के पाजिटिव मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि चिंता का विषय है। इसके लिए जनस्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई जारी

राजधानी में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सभी निगम जोन पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह जिम्मेदारी निगम ने महिला समूहों को दी है। अब तक की गई कार्रवाई के मुताबिक जोन एक से 79 लोगों पर 7,900 रुपये जुर्माना वसूला। इसी तरह जोन दो की टीम ने 53 लोगों पर 5550 रुपये, जोन चार की टीम ने 82 लोगों पर 13,300 रुपये, जोन पांच से 43 लोगों से 4,400 रुपये, जोन छह से 84 लोगों से 6,775 रुपये, जोन सात से 40 लोगों से 3,400 रुपये, जोन आठ से 55 लोगों से 4,550 रुपये, जोन नौ से 23 लोगों पर 1900 रुपये, जोन 10 से 62 लोगों से 8050 रुपये जुर्माने की वसूली की गई।

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