हाईकोर्ट
CG News: High Court stays the State Information Commissioner selection process, know what is the matter

रायपुर। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता को निष्कासित करने के रजिस्ट्रार के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायाधीश एमके चंद्रवंशी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फार्मेसी काउंसिल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

यह मामला जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में सुना गया, जहां डॉ. राकेश गुप्ता की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि फार्मेसी कौंसिल एक्ट के तहत कौंसिल के सदस्य को हटाने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं है। इसके लिए नियमानुसार सामान्य सभा की बैठक बुलानी जरूरी थी, जिसमें आरोपों को रखा जाता और उपस्थित सदस्यों के फैसले के आधार पर कार्रवाई होती।

अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट से यह भी कहा कि रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर ने सामान्य सभा के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए और क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश जारी किया, जो कौंसिल के नियमों और निर्देशों के विपरीत था।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार के विवादित आदेश और उसके क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।