टीआरपी डेस्क। हम सभी नए साल यानि कि 2020 में प्रवेश करने वाले हैं। नए साल में लोग

कई सारे नए नियमों से रूबरू होंगे। ये नियम आपकी जेब और आपकी डेली लाइफ से जुड़े हैं।

ये नए नियम आपके आधार, एटीएम, इंश्योरेंस आदि पर लागू होने जा रहे हैं। वहीं सरकारी

स्कीम और पर्सनल फाइनेंस तक के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। नए साल की शुरुआत

में जानकारी के अभाव में आपको परेशानी न हो इसलिए हम आपको कुछ नए नियमों के बारे में

बता रहे हैं जिनका आपकी जेब और आपकी डेली लाइफ पर सीधा असर होता है।

 

1. PAN-AADHAAR लिंकिंग:

आधार और पैन को लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने अभी तक दोनों को लिंक

नहीं करवाया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम तारीख नजदीक है

और अंतिम तारीख बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट भी हो सकता है। आयकर भरने

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के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने भी इस

सिलसिले में शुक्रवार को एक नोटिस जारी कर लोगों को आगाह किया है।

 

2. SBI मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड:

आरबीआई के नियमों के अनुसार, सभी बैंक अब अपने मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड्स को अधिक

सुरक्षित EMV चिप और पिन बेस्ड डेबिट कार्ड में बदल रहे हैं। यदि आप अभी मैग्नेटिक स्ट्रिप

डेबिट कार्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी होम ब्रांच जाकर इन्हें EMV चिप कार्ड्स से

बदलवाना होगा। कार्ड बदलवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 है। नए कार्ड्स में एटीएम

कार्ड फ्रॉड से काफी सुरक्षा मिलेगी। 1 जनवरी 2020 से ऐसे कार्ड काम नहीं करेंगे जिनमें

मैग्नेटिक स्ट्राइप नहीं है।

 

3. One Nation One Ration Card:

2020 में पूरे देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ की व्यवस्था लागू होगी। 15 जनवरी से इस व्यवस्था

में मिलने वाले राशन कार्ड की मदद से लाभार्थी किसी भी राज्य में जाकर इसका उपयोग कर सकेगा।

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शुरुआत में देश के 12 राज्यों में इस योजना को लागू किया जाएगा। अन्य राज्यों में इसे धीरे-धीरे

लागू किया जाएगा।

 

4. फास्टैग अनिवार्य:

फास्टैग के लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है। मोदी सरकार ने तय किया है कि देशभर

के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए टोल अमाउंट लिया जाए। टोल प्लाजा पर

कैश के जरिए टोल देने के चलते लगने वाली लंबी कतारों की समस्या को खत्म करने के लिए यह

व्यवस्था लागू की गई है। फास्टैग के जरिए ऑनलाइन ही टोल अमाउंट लिया जाता है।

 

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