रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा किया है, जिसे अब सीधे दोगुना कर दिया गया है। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

नई व्यवस्था के तहत, छत्तीसगढ़ के विधायकों को अब प्रति किलोमीटर 10 रुपये के बजाय 20 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के अनुसार, अगर किसी विधायक का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उन्हें यह भत्ता दिया जाता है। पहले जहां यह राशि 10 रुपये प्रति किलोमीटर थी, अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।

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