टीआरपी डेस्क। इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चिब की हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी, जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ठोस आधार न होने के कारण नामंजूर कर दिया।

रिमांड की अर्जी खारिज


यह मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को इस प्रदर्शन का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी।

अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने अदालत में दलील दी कि पुलिस के पास हिरासत बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं हैं। मजिस्ट्रेट ने बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए पुलिस की रिमांड अर्जी को खारिज कर दिया और चिब की रिहायी का मार्ग प्रशस्त किया।

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जमानत की शर्तें


कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं। उदय भानु चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अदालत में जमा करने होंगे। इसके साथ ही उन्हें 50,000 रुपये का मुचलका और एक जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया है।