BIG NEWS : पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में यासीन मलिक की सजा के खिलाफ प्रस्ताव पारित

TRP डेस्क : पाकिस्तान में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव पाकिस्तानी संसद की संयुक्त बैठक में गुरुवार को पारित हुआ है। 25 मई को दिल्ली की एनआईए अदालत में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। एनआईए अदालत के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए यासिन मलिक को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाईं। दो मामलों में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उसपर कोर्ट ने 10 लाख रुपये से ऊपर का जुर्माना भी लगाया।

पाकिस्तान समर्थित कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को भारत में सजा मिलने के बाद पाकिस्तान के कई शीर्ष नेता बौखला गए। मलिक की सजा पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टों तक ने कल अपनी प्रतिक्रिया दी थी। शहबाज ने बुधवार के उस दिन को भारतीय लोकतंत्र और उसकी न्याय प्रणाली के लिए एक काला दिन बताया। वहीं भुट्टो ने कहा था कि, भारत कभी भी कश्मीरियों की आजादी और आत्मनिर्णय की आवाज को चुप नहीं करा सकता। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है, उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में हर संभव सहयोग देता रहेगा।

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