RIMS dean's license canceled
RIMS dean's license canceled

रायपुर। रिम्स कॉलेज द्वारा इंटर्न को सर्टिफिकेट ना देने के मामले में छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रिम्स के डीन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का निर्देश दिया है। रिम्स के डीन डॉ. गंभीर सिंह पर यह फैसला काउंसिल की बैठक में एथिक्स कमिटी ने लिया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के दो अन्य डॉक्टरों पर भी काउंसिल ने कार्यवाही करते हुए 3 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है।

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क्या था मामला

बता दें कि रिम्स कॉलेज के ही 6 डॉक्टर्स ने मेडिकल काउंसिल को शिकायत की थी कि उन्हें रिम्स प्रबंधन की ओर से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। छात्रों ने प्रबंधन पर आरोप लगाए थे कि हाईकोर्ट में रिम्स प्रबंधन की गड़बड़ी को उजागर करने के कारण उनसे रिम्स प्रबंधन दुश्मनी निकाल रहा है। साथ ही उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है।

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छात्रों ने RIMS पर आरोप लगाए थे कि कुछ समय पहले रिम्स प्रबंधन के द्वारा छात्रों से स्टाइपेंड के नाम पर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर लिया जा रहा था। जिसमें लिखा हुआ था कि छात्रों को पूरा स्टाइपेंड दिया जा चुका है। जबकि दस्तखत करने तक उन्हें स्टाइपेंड नहीं दिया गया था। इसका इन छात्रों ने विरोध जताया। रिम्स प्रबंधन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर छात्रों ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसके बाद जिन छात्रों का नाम याचिकाकर्ताओं की सूची में शामिल था, सिर्फ उन्हीं छात्रों की इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र रोक दिया गया था।

काउंसिल बैठक की अवमानना के कारण भी होगी कार्रवाई

छात्रों की शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। लेकिन उसमें रिम्स प्रबंधन की ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल द्वारा इसके बाद एक और बैठक आयोजित की गई थी लेकिन उसमें भी रिम्स की ओर से कोई नहीं पहुंचा था। अब छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने बैठक की अवमानना करने के मामले में भी जल्दी ही प्रबंधन पर कार्यवाही करने जा रही है।

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