बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती 2017 में प्रक्रिया को 27 सितंबर 2019 को डीजीपी ने नियमों की अवहेलना के साथ भर्ती मानते हुए निरस्त कर दिया था, इस मसले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा परिणाम को यथावत रखते हुए नए नियमों के अनुरुप शारीरिक परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया है।

2019 के द्वारा पूर्व की शाररिक दक्षता परीक्षा जिसमे की लंबी कूद ,उंची कूद, गोला फेंक ,100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ प्रत्येक के लिए 20 अंक निर्धारित थे।

सभी मामले में सुनवाई राज्य की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय ने हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर वन चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और पी पी साहू ने आदेश सार्वजनिक किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, लिखित परीक्षा को यथावत रखते हुए शारीरिक परीक्षा फिर से 90 दिनों के भीतर कराया जाए। साथ ही जो अभ्यर्थी शाररिक भर्ती परीक्षा नियमानुसार उत्तीर्ण करता है वही भर्ती के लिए पात्र होगा।

See also  शिक्षकों की मुर्गा-दारू पार्टी, निपट गए प्रधान पाठक और शिक्षक…

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।