टीआरपी डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के मामले में BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, उस समय कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे तीनों निदेशकों पर भी 1.14 करोड़ रुपये की अलग-अलग पेनाल्टी लगाई गई है।

विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर डिजिटल मीडिया में 26% विदेशी निवेश की सीमा तय किए जाने के बावजूद 100% विदेशी निवेश जारी रखने का आरोप है। ED द्वारा 21 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार, यदि कंपनी समय पर पेनाल्टी जमा नहीं करती है, तो उसे प्रति दिन 5,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यह राशि 15 अक्टूबर 2021 से लागू मानी जाएगी।
जानबूझकर नियमों की अनदेखी
सितंबर 2019 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा 26% तक निर्धारित करने का आदेश जारी किया था। कंपनियों को इस नियम के तहत अपने निवेश को 15 अक्टूबर 2021 तक 26% तक सीमित करने का समय दिया गया था। हालांकि, BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया के निदेशकों ने जानबूझकर इस नियम की अनदेखी की और 100% विदेशी निवेश जारी रखा।
जुर्माने के साथ निदेशक भी निशाने पर
ED के आदेश के मुताबिक, BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया को 3.44 करोड़ रुपये की पेनाल्टी के साथ, 15 अक्टूबर 2021 के बाद से प्रति दिन 5,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा। इस मामले में गिल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पाल मिशेल गिबन्स को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, जिसके चलते उन पर व्यक्तिगत पेनाल्टी भी लगाई गई है।
कारण बताओ नोटिस के बाद भी जवाब नहीं
ED ने 4 अक्टूबर 2023 को BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया और उसके निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन वे विदेशी निवेश की सीमा के उल्लंघन पर संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे।
BBC की प्रतिक्रिया
BBC के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी PTI को दिए बयान में कहा, फिलहाल न तो BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही उसके निदेशकों को ED से कोई औपचारिक आदेश प्राप्त हुआ है। BBC उन सभी देशों के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वह काम करता है। आदेश मिलते ही हम उसकी समीक्षा करेंगे और उचित कदम उठाएंगे।