टीआरपी डेस्क। GST रेट में कटौती का लाभ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक को भी मिलेगा। इस फैसले के बाद से देश के हजारों पॉलिसीधारक असमंजस में हैं। क्यों कि, 22 सितंबर से प्रीमियम में छूट का लाभ मिलेगा। ऐसे में जिनकी पॉलिसी की तारीख 21 सितंबर हैं, उन्हें भी लगता है कि प्रीमियम में जीएसटी छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन, ऐसा नहीं हैं, अगर आप 21 सितंबर यानी कि निर्धारित समय पर पॉलिसी का भुगतान नहीं करेंगे तो आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है।
आइए जानते हैं कैसे
अगर आपको 22 सितंबर से पहले पॉलिसी भुगतना करना है और बीमा कंपनी ने इनवॉइस जारी किया है, तब आपको पुराने नियम के हिसाब से GST देना ही पड़ेगा, भले ही आप पेमेंट 21 सितंबर के बाद करें। इससे ये पता चलता है कि, कुछ दिनों बाद लागू होने वाले छूट का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे।
फिर क्या है उपाय
इस आशंका से बचने के लिए आप बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, और उनसे इनवॉयस संबंधित जानकारी लें। और पूछे कि क्या आप 21 सितंबर के बाद इनवॉइस जारी कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले भुगतान नहीं किया है। इससे एक लाभ आपको जरूर होगा कि, आप GST मुक्त प्रीमियम का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा आपका कवरेज भी बना रहेगा। वहीं, पॉलिसी का रिनुअल डेट 21 सितंबर के बाद हैं, तो आप आसानी से GST छूट का लाभ उठा पाएंगे।
समय पर भरें प्रीमियम
स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा धारकों की पॉलिसी अगर 22 सितंबर से पहले रिनुअल हो रही है, तो नियत समय पर भुगतान करें। सीनियर सिटीजन की पॉलिसी के मामले में लेट बिल्कुल न करें। प्रीमियम में देरी से आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिलने वाले No-Claim बोनस, प्रीमियम में छूट, साथ ही करवेज में खत्म हो सकता है।


