जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल विकास योजना के उल्लंघन के आरोप में दो आईएएस अधिकारियों समेत अन्य पर नोटिस जारी किया है। एस आर मोहंती और आर एस जुलानिया सहित अन्य को 24 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामला भोपाल की व्हिस्परिंग कॉलोनी में अवैध निर्माण से जुड़ा है।
भोपाल विकास योजना 2025 का कथित उल्लंघन
भोपाल निवासी महेश सिंह परिहार राजबहादुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कॉलोनी निर्माण में भोपाल विकास योजना 2025 के नियमों का पालन नहीं किया गया। कलियासोत बांध के जलग्रहण क्षेत्र में निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक निर्माण कार्य हुआ है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी कर जवाब मांगा।


