टीआरपी डेस्क। करतारपुर कॉरिडोर के ऐतिहासिक समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को दस्तखत

कर दिए। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया। अब भारतीय श्रद्धालु इस कॉरिडोर के जरिए

करतारपुर साहिब आसानी से जा सकेंगे। यात्रियों को वीजा नहीं लेना होगा, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट जरूर दिखाना

होगा। अगर आप भी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, हम आपको यहां यात्रा से संबंधित हर डिटेल की पूरी जानकारी

दे रहे हैं।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में स्थित है करतारपुर साहिब

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक के पास की सीमा

से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पवित्र स्थल कॉरिडोर (गलियारे) के माध्यम से पूरे साल भारतीय तीर्थ

यात्रियों के लिए खुला रहेगा। बता दें कि 4.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कार्य गुरु नानक देव जी की

550वीं जयंती से एक सप्ताह पहले 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। यह गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए काफी

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पवित्र है, क्योंकि गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 18 साल और अपना अंतिम समय भी यहीं बिताया था।

 

इन बातों का रखें ध्यान

करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इस यात्रा के लिए वीजा की जरूरत

नहीं है, लेकिन गुरुद्वारा जाने वाले लोगों को कम से कम एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवदेन करने के समय पासपोर्ट के अलावा आप से आधार और पैन कार्ड की जानकारी

भी मांगी जाएगी। इसके अलावा आपको किसी तरह के पुलिस केस या मुकदमे की जानकारी भी देनी होगी। यात्रा की

अनुमति पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही दी जाएगी।

 

क्या नहीं ले जा पाएंगे श्रद्धालु

गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक लिस्ट जारी की है, जो हाल में लांच किए गए पोर्टल पर मौजूद है। लिस्ट के अनुसार,

श्रद्धालु अपने साथ वाई-फाई ब्रॉडबैंड उपकरण, शराब और अन्य कई वस्तुएं अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। यहां

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आग्नेयास्त्र और गोला बारूद, विस्फोटक पदार्थ, मादक पदार्थ, सभी प्रकार की कृपाणों को छोड़कर चाकू और

ब्लेड, जाली नोट, मोहर और सिक्के, भारत और पाकिस्तान का गलत मैप और साहित्य ले जाने पर मनाही है। इसके

अलावा भारत और पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले या संभावित रूप से दोनों देशों में सांप्रदायिक

सद्भाव के लिए हानिकारक झंडे, बैनर, मीडिया सामग्री और साहित्य ले जाने पर भी रोक है। इसके अलावा सूची में

और भी कई वस्तुएं शामिल हैं।

 

अकेले यात्रा नहीं कर पाएंगे बच्चे और बुजुर्ग

यात्री सिर्फ करतारपुर साहिब तक ही जाएंगे। उन्हें कहीं और जाने की मनाही होगी। साथ ही यात्रियों को सुबह जाकर

शाम तक लौट आना होगा। तेरह साल से कम उम्र के बच्चे और 75 साल के बुजुर्ग अकेले यात्रा नहीं कर पाएंगे। वह ग्रुप

में यात्रा कर सकेंगे। एक यात्री 11 हजार रूपये और सात किलो के वजन तक का एक बैग अपने साथ ले जा सकेंगे।

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यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र

पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक में पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर धूम्रपान, मदिरापान और

तंबाकू के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। तेज आवाज में संगीत बजाना और बिना अनुमति अन्य लोगों की तस्वीरें लेने

की मंजूरी नहीं होगी। आठ नवंबर तक करतारपुर गलियारे का अत्याधुनिक पैसेंजर टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा।

यहां तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के लिए एक सुविधा केंद्र भी होगा। इसके

अलावा यहां भोजन की दुकानें, पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे और सुरक्षा बिंदु भी बनाए जाएंगे।

 

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