सुप्रीम कोर्ट

टीआरपी डेस्क। चुनावों के दौरान मतदाताओं को मुफ्त में सामान वितरित करने या वादे करने के मामले में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि जब घोषणा पत्र में किए गए मुफ्त उपहारों के वादे ‘भ्रष्ट प्रथा’ और ‘चुनावी अपराध’ नहीं हैं, तो आयोग इस बारे में क्या कर सकता है। साथ ही कहा कि कोर्ट निर्देश जारी कर दे तो आयोग उसे लागू कर देगा।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि उसके पास तीन आधारों को छोड़कर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है, जिसे शीर्ष अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम समाज कल्याण संस्थान और अन्य (2002) के मामले में रेखांकित किया था। ये आधार हैं – धोखाधड़ी और जालसाजी पर प्राप्त पंजीकरण, पार्टी की संविधान के प्रति आस्था, निष्ठा समाप्त होना और कोई अन्य समान आधार। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने कानून मंत्रालय को एक राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने और राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण को विनियमित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए भी सिफारिशें की हैं।

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राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से मुफ्त उपहार देने/वितरित करने से रोकने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां पार्टियां व्याख्यान में अपना चुनावी प्रदर्शन प्रदर्शित करने से पहले ही अपनी पहचान खो देंगी। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया।

चुनाजनहित याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से तर्कहीन मुफ्त का वादा या वितरण एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिलाता है और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करता है। याचिका में शीर्ष अदालत से यह घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि चुनाव से पहले जनता के धन से अतार्किक मुफ्त का वादा, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266 (3) और 282 का उल्लंघन करता है।

शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को याचिका पर नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दल पर एक शर्त लगाई जानी चाहिए कि वे सार्वजनिक कोष से चीजें मुफ्त देने का वादा या वितरण नहीं करेंगे. चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इसका परिणाम ऐसी स्थिति में हो सकता है, जहां राजनीतिक दल अपना चुनावी प्रदर्शन करने से पहले ही अपनी मान्यता खो देंगे। इसका यह भी तर्क है कि राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने का वादा रिश्वत और अनुचित प्रभाव डालने जैसा है।

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