नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम जमानत दें दी है। बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दें दी है। वे पार्टी के 85वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर उन्हें बड़ी राहत मिली है। ब सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दी है। साथ ही तीनों एफआईआर की सुनवाई एक ही जगह पर करने का फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को कांग्रेस नेता की एफआईआर को एकसाथ करने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को 28 फरवरी दिन मंगलवार तक अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया।

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असम पुलिस फिलहाल पवन खेड़ा को गिरफ्तार करके असम नहीं ले जा सकती है। हालांकि, असम पुलिस पवन खेड़ा का मेडिकल करा चुकी थी। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पवन खेड़ा पर वाराणसी, लखनऊ और असम में एफआईआर दर्ज है। इन तीनों एफआईआर को क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।