टीआरपी डेस्क। GST Reform : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए GST रिफॉर्म के ऐलान के बाद अब GST काउंसिल ने टैक्स की दरों और टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में 40% का नया ‘सिन गुड्स स्लैब’ लागू किया गया है, जिसमें सेहत और वित्तीय दृष्टि से हानिकारक सामानों को शामिल किया गया है।

क्या है ‘सिन गुड्स स्लैब’ ?

‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) वे वस्तुएं और सेवाएं हैं जो व्यक्ति की सेहत या वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाती हैं। इनकी खपत को कम करने के लिए सरकार ने अब इन पर 40% GST लगाने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि इसके अलावा सामान्य उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अब सिर्फ 2 मुख्य टैक्स स्लैब, 5% और 18% ही रहेंगे।

इन सेवाओं और वस्तुएं पर लगेगा 40% GST

  • तंबाकू उत्पाद
  • पान मसाला
  • गुटखा
  • तंबाकू
  • नॉन प्रोसेस्ड तंबाकू और कचरा
  • सिगरेट
  • छोटे-बड़े सिगार
  • हानिकारक पेय पदार्थ
  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
  • शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
  • कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स
  • हाई परफॉर्मेंस वाहन और लग्जरी गाड़ियां
  • पेट्रोल कारें (1200cc से अधिक)
  • डीजल कारें (1500cc से अधिक)
  • बाइक (350cc से अधिक)
  • सुपर लग्जरी सामान
  • प्राइवेट जेट
  • यॉट्स
  • निजी हेलीकॉप्टर
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IPL टिकट पर भी लगेगा 40% GST

GST Reform : नया GST स्लैब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका है, अब IPL मैच के टिकटों पर भी 40% GST लगाया जाएगा। पहले इस पर 28% GST लागू था।

कुछ और वस्तुएं जिन पर लगेगा 40% GST

  • कोयला
  • लिग्नाइट
  • पीट (कार्बनिक ईंधन पदार्थ)