बिलासपुर। सीजी स्टेट बार काउंसिल ने जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के वर्ष 2026 के चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। काउंसिल ने अगले आदेश तक चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्देश जारी किया है।

इस संबंध में काउंसिल के सचिव अमित कुमार वर्मा ने जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिकारी ए.आर.के. राव को पत्र जारी कर निर्णय की जानकारी दी है। बताया गया है कि अधिवक्ता चंद्रशेखर बाजपेयी समेत 236 वकीलों द्वारा संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसी आवेदन पर बार काउंसिल अध्यक्ष के निर्देश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही चुनाव अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

चुनाव के नियमों को लेकर आपत्ति

जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत 25 अप्रैल को आयोजित जनरल बॉडी मीटिंग के बाद हुई थी। इसके बाद कई अधिवक्ताओं ने चुनाव नियमों को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए बार काउंसिल में शिकायत की।

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विवाद का मुख्य कारण चुनाव नियमों का वह प्रावधान बना, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही पद के लिए दो बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता। कुछ अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस नियम के बावजूद ऐसे दावेदार भी मैदान में हैं, जो पहले ही दो से अधिक बार संबंधित पद संभाल चुके हैं। यदि नियम का सख्ती से पालन किया जाता है, तो कई वरिष्ठ अधिवक्ता चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं।

बता दें कि, जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में कुल 16 पदों के लिए निर्वाचन होना है। इनमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव, खेल एवं सांस्कृतिक सचिव, संयुक्त पुस्तकालय सचिव और कार्यकारिणी सदस्य के सात पद शामिल हैं।

हालांकि चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार अभी भी जारी है। जिला न्यायालय परिसर में भी अधिवक्ताओं के बीच चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं और प्रत्याशी समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं।

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