दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को सुनाई सजा।

टीआरपी डेस्क। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

बार-बार कहने पर भी नहीं किया भुगतान

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभिनेता को बकाया चुकाने के कई मौके दिए गए थे। उन्होंने बार-बार भुगतान करने का आश्वासन दिया, लेकिन किसी भी वादे पर अमल नहीं किया। एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर इस मामले में कोर्ट ने पाया कि भुगतान न करने की प्रक्रिया लगातार जारी रही।

जानें पूरा मामला

इससे पहले मई 2024 में एक सत्र अदालत ने भी उन्हें 6 महीने की जेल सुनाई थी। उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी क्योंकि वकील ने समझौते का भरोसा दिलाया था। मामला दिल्ली हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर भी गया था, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभिनेता ने 2.5 करोड़ रुपये किस्तों में देने की बात कही थी, जिसका पालन भी नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने यह कड़ा कदम उठाया है।

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कोर्ट के इस फैसले के बाद अभिनेता को अब 3 महीने जेल में बिताने होंगे। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अभिनेता की ओर से कोई अपील दायर की जाती है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।